ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, वैधता को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी राहत 31 जुलाई तक


लोकतंत्र की आवाज़, चंद्रपूर
  नई दिल्ली , 25 मई : देश में कोरोना संकट बढ़ने के साथ ही लॉकडाउन भी तेज हो गया है।  पिछले दो महीने से देशव्यापी तालाबंदी चल रही है।  कई सरकारी दफ्तर बंद होने से लोगों के काम में भारी बाधा आई है।  31 मई तक देश में तालाबंदी रहेगी।  इस पृष्ठभूमि के खिलाफ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा फैसला लिया है।

 केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के दस्तावेज, पीयूसी जैसे दस्तावेजों की समय सीमा को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है।  साथ ही, केंद्र ने स्पष्ट किया है कि उन लोगों पर कोई अतिरिक्त जुर्माना नहीं लगाया जाएगा जो 1 फरवरी से अपने ड्राइविंग लाइसेंस और दस्तावेजों के नवीनीकरण के बिना अटके हुए हैं। केंद्र ने रविवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।  मोटर वाहन अधिनियम 1988 और मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत समय सीमा बढ़ा दी गई थी क्योंकि लॉकडाउन के कारण दस्तावेजों को नवीनीकृत करना असंभव था।  देश में सरकारी परिवहन कार्यालयों के बंद होने के कारण, सरकार ने समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी है, क्योंकि नागरिकों को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 32 और 81 के अनुसार विभिन्न शुल्कों / अतिरिक्त शुल्कों का सामना करना पड़ता है।