नये वाहन खरीदने वालों के लिये खुशखबरी ,1 अगस्त से नई कार या टू-व्हीलर खरीदना होगा सस्ता, जानें क्या हैं नए नियम #IndianAutomobile #Automobile #AutoIndia

1 अगस्त से नई कार या टू-व्हीलर खरीदना होगा सस्ता, जानें क्या हैं नए नियम

नई कार या मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप 1 अगस्त के बाद नई कार या मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो फिर आपको ऑटो इंश्योरेंस पर कम पैसे खर्च करने होंगे। 1 अगस्त से कार और दोपहिया बीमा पॉलिसी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसके बाद ग्राहकों को अपने इंश्योरेंस पर कम कीमत चुकानी होगी।

क्या है आईआरडीए का नया नियम

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने दीर्घकालिक बीमा पैकेज योजनाओं को वापस लेने की घोषणा की है और इसके तहत तीन या पांच साल के दीर्घकालिक मोटर वाहन बीमा को अनिवार्य करने के नियम को समाप्त कर दिया है। इसके तहत मोटर थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इंश्योरेंस में बदलाव होने जा रहा है। इरडा के निर्देशों के मुताबिक कार खरीदने पर 3 साल और टू-व्हीलर (स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर या मोटरसाइकिल) खरीदने पर 3 साल तक थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी नहीं होगा। यह नया नियम 1 अगस्त से लागू होने जा रहा है।


जून में दी गई थी जानकारी

इरडा ने जून में ही लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस स्कीम वापस लेने के अपने फैसले को अधिसूचित किया था। बता दें कि सितंबर 2018 में लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस कवर लागू किया गया था। इसके तहत उस समय टू-व्हीलर के लिए पांच साल के जॉइंट (नुकसान + थर्ड पार्टी पर) का इंश्योरेंस लेना अनिवार्य था और इस नियम के तहत फोर व्हीलर के लिए 3 साल के लिए अप्लाई किया गया था।

ग्राहकों के लिए महंगे होते जा रहे थे वाहन

इरडा ने कहा है कि इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि नुकसान और लॉन्ग टर्म पैकेज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए तीन और पांच साल की जरूरत के कारण ग्राहकों के लिए वाहन खरीदना महंगा होता जा रहा है और इस संकट में इसे कम किया जाना चाहिए ।

नए वाहन खरीदने वालों को होगा फायदा

बीमा नियमों में बदलाव के बाद ग्राहकों के लिए नए वाहन खरीदना सस्ता हो जाएगा और अगर आप 1 अगस्त के बाद वाहन खरीदते हैं तो अब अनिवार्य रूप से नया वाहन खरीदते समय आपके पास अनिवार्य रूप से एक साल का बीमा केवल बीमा कवर होगा।