केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना इलाज में खर्च करने वालों को मिलेगी इनकम टैक्स में छूट #ITComplianceBurdenDuringCovid

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला,

कोरोना इलाज में खर्च करने वालों को मिलेगी इनकम टैक्स में छूट

नई दिल्ली, 25 जुन: देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए सरकार ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की है। इसके तहत कोरोना इलाज के लिए भुगतान पर टैक्स में छूट मिलेगी। वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो भी व्यक्ति कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भुगतान करेगा उन्हें इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। 

इसके साथ ही ठाकुर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 या उसके बाद यदि किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु होने पर नियोक्ता द्वारा परिजनों को दी जाने वाली परिवार को अनुग्रह राशि पर भी टैक्स में छूट मिलेगी। हालांकि इस अनुग्रह राशि की सीमा तय की गई है। इसके तहत यह राशि 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यही नहीं सरकार टैक्स से जुड़े कागजात के कंप्लायंस की तारीख भी बढ़ा दी है। वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि महामारी के कारण कई लोगों की नौकरी चली गई। यहां तक कि उन्‍हें बीमारी के खर्च से भी जूझना पड़ा है। इसलिए सरकार उन्‍हें टैक्स रियायत देना चाहती है।
अनुराग ठाकुर ने बताया कि अगर कोई कंपनी कोरोना से दिवंगत हुए कर्मचारी के प्रभावित परिवार को Ex-Gratia Payment करती है तो उस रकम पर FY 2019-20 और 2021-22 के लिए Tax exempted रहेगा। यह छूट किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोस्‍त, रिश्‍तेदार या किसी दूसरे की मदद के लिए दी गई Ex-gratia payment पर ही मिलेगी। रकम की सीमा 10 लाख रुपए होगी। ठाकुर ने बताया कि मकान खरीदने पर भी टैक्स छूट की मियाद बढ़ाई जा रही है। इस मामले में 3 महीने का Tax deduction विस्‍तार दिया गया है। यानि अब घर खरीदार 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी की खरीद कर सकते हैं। उन्‍हें छूट मिलेगी। 

10 लाख तक एक्स ग्रेशिया टैक्स फ्री
इतना ही नहीं, कोविड-19 से मौत के बाद परिवार को मिली आर्थिक मदद धनराशि भी टैक्स के दायरे से बाहर रहेगी. वहीं, एक्स-ग्रेशिया के भुगतान के लिए ये सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है. यह सभी छूट वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्षों के लिए मान्य होगी. अनुराग ठाकुर ने बताया कि कई मामलों में समय सीमा बढ़ाकर भी राहत देने की कोशिश की गई है. इसी के चलते अब पैन और आधार कार्ड लिंकेज की मियाद बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है.

मकान खरीदने पर टैक्स में छूट
इसके अलावा विवाद से विश्वास स्कीम के तहत इंट्रेस्ट के बिना पेमेंट की डेडलाइन को भी 2 महीने से बढ़ा दिया गया है. वर्तमान में इसकी डेडलाइन 30 जून थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है. वहीं मकान खरीदने पर भी टैक्स छूट की मियाद बढ़ाई जा रही है. इस मामले में 3 महीने का टैक्स डिडक्शन विस्‍तार दिया गया है. यानी अब घर खरीदार 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी की खरीद कर सकते हैं. उन्‍हें छूट मिलेगी.