कोरोना से हुई मौत के मामले में मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश जारी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिये निर्देश #SupremeCourt #Approved #Centre’sscheme #50,000 #CompensationforallthosewhodiedduetoCovid-19inIndia.

कोरोना से हुई मौत के मामले में मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश जारी 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिये निर्देश 

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नई दिल्लीः कोरोना से हुई मौत के लिए 50 हज़ार रुपए (Fifty Thousand Rs.) मुआवजा देने के केंद्र के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि मृतक के परिवार (Family) को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा. दावे के 30 दिन (30 Days) के भीतर यह भुगतान किया जाएगा. पैसे राज्य (State) के आपदा प्रबंधन कोष से दिए जाएंगे.

23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम आर शाह और ए एस बोपन्ना (Justice M. R. Shah And Justice A. S. Bopanna) की बेंच ने इस मामले में आदेश सुरक्षित (Order Reserve) रखा था. उस दिन केंद्र ने हर मौत के लिए 50 हज़ार रुपए मुआवजा तय करने की जानकारी कोर्ट को दी थी. तब कोर्ट ने इस पर संतोष जताते हुए कहा था कि विपरीत परिस्थितियों में भारत जो कर पाया, वैसा और कोई देश नहीं कर सका. यह खुशी की बात है कि जिन लोगों ने पीड़ा झेली, उनके आंसू पोंछने के लिए कुछ किया जा रहा है.

➡️ क्या है मामला ?
30 जून को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में कोरोना (Corona) से हुई हर मौत के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने माना था कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है. लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी, यह फैसला कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ दिया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी (National Disaster Management Authority) (NDMA) से कहा था कि वह 6 हफ्ते (6 Weeks) में मुआवजे की रकम (Amount) तय कर राज्यों को सूचित करे. NDMA ने बाद में कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की थी. कोर्ट के फैसले के करीब 12 हफ्ते बाद उसने मुआवजे पर निर्णय लिया. इसे अब कोर्ट ने औपचारिक मंज़ूरी दे दी है.

➡️ सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा ?
कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य किसी मौत का मुआवजा देने से यह कह कर मना नहीं कर सकते कि डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) में मौत की वजह कोरोना नहीं लिखी. राज्य जल्द से जल्द हर जिले में कमिटी के गठन की अधिसूचना जारी करें जहां लोग मुआवजे की मांग रख सकें. साथ ही डेथ सर्टिफिकेट में सुधार के लिए भी आवेदन (Application) दे सकें. कोरोना के चलते जिनकी मृत्यु घर (Home) पर हुई है, उनका परिवार भी मुआवजे का अधिकारी होगा.

➡️ The Supreme Court has approved the Centre’s scheme of granting Rs 50,000 ex gratia compensation for all those who died due to Covid-19 in India.

➡️ The Supreme Court has delivered an order on a plea seeking implementation of the court order directing NDMA to frame guidelines for the payment of ex gratia compensation to the Covid-19 Victims.

➡️ “No state shall deny the Rs 50,000 benefit on the ground that cause of death in death certificate is not Covid-19. The district authorities will take remedial steps to have the cause of death corrected. District level committee details to be Published in the Print Media,” ruled the Supreme Court.