केन्द्र सरकार ला रही है पैकेजिंग आइटम के नए नियम, अप्रैल से पैकेज्ड आइटम पर दी होगी यूनिट में कीमत Central Government Packing Item New Rule

केन्द्र सरकार ला रही है पैकेजिंग आइटम के नए नियम

अप्रैल से पैकेज्ड आइटम पर दी होगी यूनिट में कीमत 

नई दिल्ली : केन्द्र सरकार (CentralGovernment) अगले साल अप्रैल से चीजों के लिए पैकेजिंग के नए नियमों को लागू करने जा रही है. इसका मसकद ग्राहकों को किसी भी पैकेज्ड आइटम को खरीदने से पहले सही फैसले लेने के लिए सशक्त करना है. नए नियमों के तहत, मैन्युफैक्चर्रस को MRP में अतिरिक्त चीजें जोड़नी होंगी. उन्हें कमोडिटी प्रति यूनिट की कीमत का जिक्र करना होगा.

एक किलोग्राम या एक लीटर से ज्यादा वजन की चीजों के लिए प्रति किलोग्राम या लीटर होगी. और प्रति ग्राम या प्रति मिलिलीटर (ml) एक किलोग्राम या एक लीटर से कम की चीजें के लिए कीमत बतानी होगी. मीटर और सेंटिमीटर में मापे जाने वाली चीजों के लिए समान नियम होंगे.

मात्रा पर कोई सीमा नहीं होगी लागू
संशोधित लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स में 19 तरह की चीजों के लिए पैकेजिंग के निर्धारित मात्रा के नियमों को भी घटा दिया गया है. इन चीजों में दूध, चाय, बिस्ककुट, खाने का तेल, आटा, सॉफ्ट ड्रिंक और पीने का पानी, बेबी फूड, दालें, ब्रेड, सिमेंट बैग और डिटरजेंट शामिल हैं. इससे मात्रा पर सरकार द्वारा निर्धारित कोई प्रतिबंध लागू नहीं होंगी. इससे मैन्युफैक्चर्रस के पास सभी पैकेज्ड आइटम्स की मात्रा को तय करने की आजादी होगी.

इन नए नियमों के तहत दूसरा बड़ा बदलाव है कि आयातित पैकेज्ड आइटम्म पर कंपनियों को मैन्युफैक्चर के महीने और साल का जिक्र करना होगा. मौजूदा व्यवस्था में, उन्हें आयात या प्री-पैकेजिंग के महीने या तारीख का उल्लेख करना होता है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियमों पर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि किसी प्रोडक्ट की गुणवत्ता उसकी मैन्युफैक्चरिंग की तारीख से जेड़ी होती है. मंत्रालय ने नियमों में बदलाव को अधिसूचित कर दिया है.

ग्राहकों को मिलेंगे ज्यादा विकल्प
मात्रा और यूनिट की कीमत से जुड़े दो बड़े बदलावों में से पहले पर अधिकारी ने कहा कि बदलावों को साथ में लागू किया गया है, जिससे ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलें और इसके साथ इन चीजों का कारोबार करने वाले मैन्युफैक्चर्रस को भी बिजनेस करने में आसानी हो.
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अधिकारी ने आगे कहा कि एक बार पैकेज्ड आइटम्स को सभी मात्रा में उपलब्ध करा दिया जाता है, तो ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक प्रोडक्ट को चुन सकेंगे. उन्हें मजबूरी में बड़ी मात्रा में चीजों को खरीदना नहीं पड़ेगा. इसी तरह कंपनियां भी ज्यादा विकल्प ला पाएंगी. लेकिन ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यूनिट्स में कीमतें घोषित करने का प्रावधान जोड़ा गया है, जैसे किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, मीटर और सेंटिमीटर.
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