महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव कब होंगे ? महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दी ये जानकारी When will the Maharashtra local body elections be held? Maharashtra Election Commission gave this information in Supreme Court

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव कब होंगे ? 

महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दी ये जानकारी

महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी देते हुए कहा कि मानसून के बाद दो-तीन चरणों में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे

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मुंबई, 13 मई: महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी देते हुए कहा कि मानसून के बाद दो-तीन चरणों में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे.

महाराष्ट्र चुनाव आयोग (EC) ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी देते हुए बताया कि मानसून के बाद दो-तीन चरणों में स्थानीय निकाय चुनाव कराएगा.

सुप्रीम कोर्ट को राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र में 20 नगर निगमों के चुनाव सितंबर-अक्टूबर में कराए जा सकते हैं. इसके साथ ही 25 जिला परिषदों, 284 पंचायत समितियों और करीब 2,000 ग्राम पंचायतों के चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं. इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग ने इस सप्ताह की शुरुआत में Supreme Court को एक नया टाइम टेबल सौंपा, जिसमें अदालत ने चुनाव आयोग को दो सप्ताह में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था.

अब राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनाव पूर्व प्रक्रिया में वार्डों का गठन, आरक्षण के लिए ड्रा और मतदाता सूची को अंतिम रूप देना शामिल है. जो विभिन्न चरणों में है और इसे पूरा करने के लिए कम से कम दो और महीनों की आवश्यकता होगी. राज्य सरकार द्वारा 11 मार्च को राज्य चुनाव आयोग से वार्डों के गठन की शक्ति को हटाने के लिए कानूनों में संशोधन के बाद प्रक्रिया रोक दी गई थी.

चुनाव आयोग के अनुसार सभी 2,486 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव पूर्व प्रक्रिया जून के अंत या जुलाई के मध्य तक पूरी होने की उम्मीद है. इसमें कहा गया है कि मुंबई, ठाणे और कल्याण-डोंबिवली समेत 14 नगर निगमों में वार्डों का निर्माण 17 मई तक पूरा कर लिया जाएगा. जबकि इन निकायों में आरक्षण की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी. एसईसी ने कहा है कि जिला परिषदों और 284 पंचायत समितियों के 30 जून तक पूरा होने की उम्मीद है, जबकि आरक्षण को अंतिम रूप देने का काम 31 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा.

When will the Maharashtra local body elections be held?

Maharashtra Election Commission gave this information in Supreme Court.

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