चंद्रपुर, 15 मई (जिमाका): दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की 2) की धारा 144 के अनुसार, जिले में 11 मई 2020 से 17 मई 2020 तक तालाबंदी का मुद्दा जारी किया गया है। चंद्रपुर को छोड़कर जिले में व्यावसायिक प्रतिष्ठान शुरू रहेंगी। यह आदेश जिलाधिकारी डॉ कुणाल खेमनार ने दिया है।
इस समय शुरू होने वाले प्रतिष्ठान, दुकानें:
आवश्यक खाद्य पदार्थों, किराने का सामान, दूध, डेयरी उत्पाद, रोटी, फल, सब्जियां, अंडे, मांस, मछली, बेकरी, पशु आहार की खुदरा बिक्री सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लेकिन, दुकानों, प्रतिष्ठानों के सामने और किसी भी तरह के फुटपाथों पर। सामग्री नहीं रखी जा सकती।
आवश्यक वस्तुओं, दुकानों और अन्य सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों की बिक्री और वितरण के लिए दुकानें सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी और रविवार को पूरी तरह से बंद रहेंगी। लेकिन, दुकान, प्रतिष्ठान के सामने और फुटपाथ पर किस तरह की सामग्री नहीं रखी जा सकती है।
यह आदेश 14 मई से 17 मई तक पूरे जिले में लागू होगा। हालाँकि, चंद्रपुर के क्षेत्र के लिए चंद्रपुर महानगरपालिका लागू नहीं होगा।