लोकतंत्र की आवाज़,चंद्रपूर
मुंबई, 24 मई : महात्मा ज्योतिबा फुले किसान ऋण राहत योजना के लिए पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची में शामिल किसानों को कर्ज माफी का लाभ नहीं मिला है। सहकारिता मंत्री बालासाहेब पाटिल ने बताया कि बैंकों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक शाशन निर्णय आदेश भी जाहिर किया है।
इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री श्री बालासाहेब पाटिल ने कहा, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 की अवधि के लिए लघु अवधि के फसली ऋण लेने वाले बकाया किसानों को राहत देने के साथ-साथ इस अवधि के दौरान लिए गए अल्पावधि फसल ऋण का पुनर्गठन / पुनर्गठन ऋण। महात्मा जोतीराव फुले ने किसानों के लिए ऋण राहत योजना की घोषणा की थी। इस योजना का कार्यान्वयन शुरू हुआ। लेकिन इस बीच, कोरोना संकट ने देश और राज्य को प्रभावित किया। इसलिए राज्य में तालाबंदी की घोषणा की गई। प्रकोप को रोकने के लिए एक सुरक्षित दूरी रखना आवश्यक था। इससे योजना के कार्यान्वयन में कुछ कठिनाइयाँ पैदा हुईं। इसलिए, पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची में कुछ किसानों को लाभ नहीं मिला।
अंतिम सूची में वे किसान शामिल हैं जिन्हें ऋण राहत का लाभ नहीं मिला। उन किसानों के पास जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी समितियों, ग्रामीण बैंकों में ऋण हैं। उन्होंने कहा कि इन बैंकों ने किसानों को लाभान्वित किया है, इसलिए बैंकों को निर्देश दिया गया है कि आने वाले खरीफ सीजन के लिए सूची में शामिल किसानों को ऋण प्रदान करें। ऐसा मंत्री श्री बालासाहेब पाटिल ने कहा।