केन्द्र सरकार का बड़ा फैसला , दुकानदारों की अब खैर नहीं , नए कानून में ग्राहकों को पहली बार मिलेंगे नए अधिकार

केन्द्र सरकार का बड़ा फैसला , दुकानदारों की अब खैर नहीं , नए कानून में ग्राहकों को पहली बार मिलेंगे नए अधिकार

सरकार ने गुरुवार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट -2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है । नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा 

नई दिल्ली , 18 जुलाई:  उपभोक्ताओं की समस्याओं व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश की मोदी सरकार अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट -2019 लागू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 20 जुलाई 2020, सोमवार को पूरे देश में यह अधिनियम लागू होगा। 

सरकार ने गुरुवार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा। 

नए कानून में ग्राहकों को पहली बार नए अधिकार मिलेंगे। उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेगा। पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। 

सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव किए हैं। इसे लागू हो जाने के बाद अगले 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि पहले इस नए कानून को जनवरी महीने में लागू करना था, लेकिन किसी कारण से लागू नहीं हो सका। फिर डेट बढ़ा कर मार्च महीने में कर दिया गया। मार्च महीने से देश में कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया और फिर लॉकडाउन लगने के कारण इसे लागू नहीं किया गया था। अब इस कानून के लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता से संबंधित की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। खासकर अब ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है।

 भ्रामक विज्ञापन पर होगी कड़ी कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी. नए उपभोक्ता कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों को समय पर, प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) बनाया गया है। इस प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता के हितों की रक्षा कठोरता से हो इसके लिए की गई है। नए कानून में उपभोक्ता किसी भी सामान को खरीदने से पहले भी उस सामान की गुणवत्ता की शिकायत सीसीपीए में कर सकती है।

मामला दर्ज कराने में आसानी

जानकारी के अनुसार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेगा। पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 की महत्वपूर्ण विशेषताएं

-नए कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है।

 -खाने-पीने की चीजों में मिलावट तो कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान।

-पीआईएल या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था।

-कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन। दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे।

- कंज्यूमर फोरम में एक करोड़ रुपये तक के केस। 

- स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में एक करोड़ से दस करोड़ रुपये। 

- नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में दस करोड़ रुपये से ऊपर केसों की सुनवाई। 

- कैरी बैग के पैसे वसूलना कानूनन गलत। 

-सिनेमा हॉल में खाने-पीने की वस्तुओं पर ज्यादा पैसे लेने वालों की अगर मिलती है शिकायत तो होगी कार्रवाई।