सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी
केंद्र सरकार ने कहा- कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक सख्ती से लागू किया जाएगा लॉकडाउन
केंद्र सरकार के मुताबिक, कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिजनों की सहमति के बाद शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे।
केंद्र ने नई गाइडलाइंस में कहा है कि 21 सितंबर से ही ओपन एयर थिअटर्स को खोले जाने की इजाजत रहेगी।
नई दिल्ली: भारत सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले 'अनलॉक-4' के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। भारत सरकार ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय / रेल मंत्रालय द्वारा MHA के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
भारत सरकार के मुताबिक सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक समारोह और अन्य मण्डली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी।
अनलॉक-4 की नई गाइडलाइंस में क्या-क्या बदला?
- भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।
- अनलॉक-4 निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी,
(i) सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान।
(ii) MHA द्वारा अनुमति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा
-भारत सरकार के मुताबिक लॉकडाउन को 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में सख्ती से लागू किया जाएगा।
-केंद्र सरकार के मुताबिक, कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिजनों की सहमति के बाद शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे।
-केंद्र ने नई गाइडलाइंस में कहा है कि 21 सितंबर से ही ओपन एयर थिअटर्स को खोले जाने की इजाजत रहेगी।