बाबरी ध्वंस में लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, कल्याण सिंह , उमा भारती सहित सभी 32 आरोपी बरी

बाबरी ध्वंस में लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, कल्याण सिंह सहित सभी 32 आरोपी बरी

लखनऊ 30 सितंबर : अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की विशेष अदालत ने 28 साल बाद फैसला सुनाया। फैसला पढ़ते हुए जज एसके यादव ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और यह अचानक हुई थी। इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ प्रबल साक्ष्‍य नहीं थे। जिसके बाद जज ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।

अयोध्या ढांचा विध्वंस पर जस्टिस एसके यादव 11.35 बजे फैसला पढ़ना शुरू किया। जिसमें उन्‍होंने सबसे पहले कहा कि बाबरी विध्‍वंस मामले की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और यह अचानक हुई थी। इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ प्रबल साक्ष्‍य नहीं थे।

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत का फैसला आ गया है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ उस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है।

बाबरी विध्वंस मामले में फैसला सुनाते हुए जज एसके यादव ने कहा कि वीएचपी नेता अशोक सिंघल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं। फैसले में कहा गया है कि फोटो, वीडियो, फोटोकॉपी में जिस तरह से सबूत दिए गए हैं, उनसे कुछ साबित नहीं होता है।

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत का फैसला आ गया है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ उस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बीजेपी के सीनियर नेता विनय कटियार समेत कुल 32 आरोपियों को बरी कर दिया है।