01 फरवरी से होगी लागू
नई दिल्ली ,28 जनवरी : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी के खिलाफ देश भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत निगरानी रखने, नियंत्रण तथा सतर्कता संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए जिनके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर ऐहतियाती उपायों के साथ अब सभी गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है और राज्य सरकारों को पहले की तरह ही मानक संचालन प्रक्रिया तथा नियंत्रण उपाय लागू करने को कहा गया है। दिशा-निर्देश एक फरवरी से लागू होंगे। इनमें मौटे तौर पर पहले से लागू उपायों में ज्यादा फेरबदल नहीं किया गया है।
नए निर्देश में क्या
-अब सिनेमा हॉल पूरी तरह खुल जाएंगे जबकि पहले इन्हें दर्शकों की आधी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई थी। लेकिन ऐहतियाती उपायों पर अमल जरूरी होगा।
-स्विमिंग पुल भी अब पूरी तरह खोलने के आदेश दिए गए हैं जबकि पहले ये केवल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए खोले गए थे। (इन दोनों मामलों में अलग से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी।)
-अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा सामान्य बनाए जाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
-सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिणक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हॉल की आधी क्षमता या अधिक से अधिक 200 लोगों के एकत्र होने की अनुमति दी गई है।
- जिन गतिविधियों के लिए पहले से मानक संचालन प्रक्रिया लागू है वह उसी तरह जारी रहेगी।
-आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा और पहले से लागू सभी ऐहतियाती उपायों पर अमल जारी रहेगा।
ढिलाई नहीं बरती जाए
दिशा-निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोविड महामारी पर नियंत्रण में देश ने पिछले चार महीने के दौरान अब तक जो सफलता हासिल की है उसे बरकरार रखा जाए और किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाए। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे देश में कोविड से संबंधी राष्ट्रीय प्रोटोकोल को सख्ती के साथ लागू करें और मास्क लगाने, हाथ धोने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखे जाने पर पूरा जोर दिया जाना चाहिए।