सोशल मीडि‍या ,OTT Platform के बारे में नई भारत सरकार की गाइडलाइन जारी #सोशलमीडिया #OTTPlatform #गाइडलाइन #केन्द्रसरकार #डिजिटलमीडिया

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social media) और (OTT Platform) ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को लेकर लगातार उठ रहे चिंताओं के बीच आज भारत सरकार इन दोनो प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन लेकर आई है। जिसके जानकारी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी है। प्रसाद ने कहा है कि सोशल मीडिया भारत में कार्यवाही करे मगर लोगो को शिकायत का फोरम भी मिलना चाहिए।

आपको एक शिकायत अधिकारी का नाम भी देना होगा जो शिकायत को 24 घंटे के भीतर दर्ज करेगा और 15 दिनों में निस्तारण करेगा.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म या तो अदालत के आदेश या सरकार के अधिकार से पूछे जाने पर शरारती ट्वीट या संदेश को सबसे पहले भेजने वाले के बारे में बताना आवश्यक होगा. यह केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ संबंध, या बलात्कार आदि के संबंध में होना चाहिए.

सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गयाप्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी. सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है, हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे.
संयुक्त प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि हमने ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए 3 स्टेयर मैकेनिज्म बनाने का निर्णय लिया है. ओटीटी और डिजिटल समाचार मीडिया को अपने विवरण का खुलासा करना होगा. हम पंजीकरण अनिवार्य नहीं कर रहे हैं, हम जानकारी मांग रहे हैं.

जावड़ेकर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफार्मों और डिजिटल पोर्टल्स में शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए. ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी होगी, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश या इस श्रेणी के प्रतिष्ठित व्यक्ति करेंगे.

सूचना और प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि इस मामले से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर एक निगरानी तंत्र भी बनाया जाएगा, जिसमें तत्काल कार्रवाई की जरूरत है.

Live update:-

1) एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी
2) 24 घंटे में सोशल मीडिया से हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट
3) हर महीने कितनी शिकायतों पर कार्यवाही होगी हटाना पड़ेगा
4) सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया निर्णय
5) जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं उन्हें तीन महीने में किया जाएगा लागू