केन्द्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन दस्तावेजों की वैधता इस तारीख तक बढ़ा दी #DrivingLicence #VehicleDocuments #RCBook

केन्द्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन दस्तावेजों की वैधता इस तारीख तक बढ़ा दी 

सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन दस्तावेजों की वैधता जून तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि 01 फरवरी 2020 से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है।
नई दिल्ली : कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने आज शुक्रवार 26 मार्च 2021 को ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता 01 फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी।
इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि 01 फरवरी 2020 से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है। परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध माने।