जानिए कल से क्या शुरू और क्या बंद ?
मुंबई, 27 जून : महाराष्ट्र में ‘ब्रेक द चेन’ मुहिम के तहत 4 जून से लागू नियमों में कुछ बदलाव और विस्तार किए हैं. नए बदलावों के साथ ये नियम कल (सोमवार) से लागू हो रहे हैं.
▶️ कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने सभा-सम्मेलन-सामारोहों, धार्मिक स्थलों, होटलों, पर्यटन, प्राइवेट स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया है.
▶️ जमावबंदी का मतलब क्या, जमावबंदी कैसी होगी ?
आमतौर पर एक समय में, एक जगह पर पांच लोगों से ज्यादा की भीड़ को जमावबंदी कहा गया है. यानी धारा 144 के नियमोंं को जमावबंदी कहते हैं.
महाराष्ट्र राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के सोमवार से लागू होने वाले आदेश के मुताबिक कोविड 19 का संकट जब तक कायम रहेगा तब तक 100 से अधिक लोगों के एक जगह पर इकट्ठे होने पर पाबंदी रहेगी. कंस्ट्रक्शन का काम जहां हो रहा है वहां 50 प्रतिशत से ज्यादा संख्या में लोग मौजूद नहीं होंगे. अन्य खुली जगहों में भी 25 प्रतिशत कर्मचारियों से काम चलाना पड़ेगा. कोई भी सम्मेलन, सभा, सामारोह तीन घंटे से अधिक नहीं किया जा सकेगा. अगर एक ही ठिकाने पर दो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तो दोनों के समय में ठीक-ठाक अंतर होना जरूरी है.
सम्मेलन, सभा या सामारोह वाले ठिकानों पर समय-समय पर जारी SOP (Standard Operating Procedure) का पूरी तरह से पालन किया जाना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं किया गया तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. अगर बार-बार ऐसा किया जाता है तो जहां ऐसे सम्मेलन, सामारोह, सभा आयोजित किए जाएंगे उस हॉल, सेंटर या ठिकाने को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. जब तक कोविड काल रहेगा, तब तक यह बंदी कायम रहेगी. अगर ऐसे किसी कार्यक्रम में खाने-पीने का कोई इंतजाम है तो रेस्टॉरेंट और होटलों के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा.
▶️ धार्मिक स्थलों को लेकर क्या हैं नियम
तीसरे, चौथे और पांचवे चरण में आने वाले सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. पुजारियों को मंदिर के रख-रखाव और पूजा के काम से नहीं रोका गया है. यह बंदी भक्तों (अभ्यागतों) के लिए लागू है. गाइडलाइंस का पालन करते हुए पहले चरण से संबंधित धार्मिक स्थल खुले रहेंगे. शादी-विवाह और अंतिम संस्कार किेए जा रहे हैं, ऐसे धार्मिक स्थलों और ठिकानों में गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना जरूरी होगा. कोई भी धार्मिक कार्य या पवित्र दिन और त्योहार से संबंधित कार्य नियमों का पालन करते हुए किए जा सकेंगे.
▶️ प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्किल डेवलपमेंट सेंटर
स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थानों के नियम प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और स्किल डेवलपमेंट सेंटरों पर लागू होंगे. लेकिन कोविड 19 हटाने से संबंधित सेवाओं, मेडिकल सेवाओं से जुड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स या सेंटरों में ये नियम लागू नहीं होंगे.
▶️ होटल, रेस्टॉरेंट्स, पर्यटन स्थलों से जुड़े नियम
अतिथियों के लिए हर तरह के होटल खुले रहेंगे. लेकिन अलग-अलग तरह के गेस्ट को लेकर गाइडलाइंस का पालन करवाना होटलों की जिम्मेदारी होगी. गाइडलाइंस की शर्तों के साथ होटल में मौजूद रेस्टॉरेंट्स वहां आने वाले अतिथियों के लिए चालू रहेंगे.
⏩ प्रशासन किसी भी पर्यटन स्थल को अलग प्रशासकीय घटक के तौर पर घोषित कर सकता है. इसके लिए उस जगह के पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी की शर्तों को देखा जाएगा. अगर यह पर्यटन स्थल लेवल फाइव में हुए तो ई-पास के बिना किसी भी आने वाले को अनुमति नहीं दी जाएगी.
⏩ अगर किसी इलाके में कोई लेवल फाइव से आने वाला व्यक्ति एंट्री कर रहा है तो उसे एक हफ्ते के लिए आइसोलेट या क्वारंटीन में रहना होगा.