Maharashtra Unlock Rules: कोरोना के नए केस बढ़ने के बाद महाराष्ट्र में फिर कड़े किए गए प्रतिबंध, जानिए क्या खुला है और क्या रहेगा बंद

Maharashtra Unlock Rules: कोरोना के नए केस बढ़ने के बाद महाराष्ट्र में फिर कड़े किए गए प्रतिबंध, 

जानिए क्या खुला है और क्या रहेगा बंद 

पहले और दूसरे चरण वाले जिले अब तीसरे चरण में

मुंबई, 26 जुन : कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट  की वजह से तीसरी लहर का डर महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार को डेल्टा प्लस वेरिएंट से महाराष्ट्र राज्य में पहली मौत की घटना सामने आई. रत्नागिरी में 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई. ऐसे में राज्य में जो अनलॉक की प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू की गई थी, उसमें एकाएक ब्रेक लग गया है. पूरे राज्य को अब तीसरे चरण में दिया गया है. पहले और दूसरे चरण में आने वाली छूट रद्द कर दी गई है.

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुक्रवार को अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी की है. इसके तहत राज्य में जो पांच लेवल का डिविजन था. उसमें पहला और दूसरा लेवल रद्द कर दिया गया है. अब ज्यादातर जगहों पर तीसरे चरण के प्रतिबंध लागू होंगे. जहां संक्रमण अधिक होगा, वहां चौथे और पांचवे चरण के प्रतिबंध भी लागू होंगे. 

तीसरे चरण के प्रतिबंध के नियमों को नए तरीके से लागू करने का जो फैसला लिया गया है, उसके तहत अब दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी. मॉल्स और थिएटर्स बंद ही रहेंगे.शाम के बाद महाराष्ट्र राज्य में कर्फ्यू (संचारबंदी) लागू रहेगी. मुंबई लोकल सेवा अब आम यात्रियों के लिए खुलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है.

पहले और दूसरे चरण वाले जिले अब तीसरे चरण में
अब तक के नियमों के मुताबिक जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत से कम और ऑक्सीजन बेड 25 प्रतिशत तक भरे होते थे उन्हें पहले चरण में रखा जाता था. ऐसे जिलों में सभी तरह की छूटें लागू थीं. लेकिन अब से पहले और दूसरे चरण वाले जिले भी तीसरे चरण में डाले गए हैं. इस निर्णय के मुताबिक अब राज्य के 33 जिलों में तीसरे चरण के प्रतिबंंध लागू होंगे.

नियमों में ढिलाई के नियम भी बदल दिए गए हैं. अब से अगर नियमों में ढील देना होगा तो पिछले एक हफ्ते की बजाए दो हफ्तों का रिकॉर्ड देखा जाएगा. यानी लगातार दो हफ्ते अगर कोरोना संक्रमण कम दिखा, तभी नियमों में छूट की गुंजाइश है. जबकि नियम कठोर करने के लिए सिर्फ एक हफ्ते का रिकॉर्ड देखा जाएगा. यानी एक हफ्ते भी अगर कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे तो नियम कठोर कर दिए जाएंगे. यानी चरण चार और पांच के नियम लागू कर दिए जाएंगे. अब तक पॉजिटिविटी रेट जानने के लिए रैपिड एंटीजेन टेस्ट को भी स्वीकार किया जाता था लेकिन अब सिर्फ RT-PCR टेस्ट को ही स्वीकार किया जाएगा.

जानिए क्या शुरू क्या बंद?
फिलहाल राज्य के ज्यादातर इलाकों में तीसरा चरण लागू है. इस हिसाब से दुकानें अब सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी. शनिवार और रविवार ये दुकानें बंद रहेंगी. सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं की दुकानें ही शनिवार और रविवार खुलेंगी. रेस्टॉरेंट और होटल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक खुली रखने की इजाजत है. वीकेंड में होटल बंद रहेंगे. होम डिलिवरी की छूट रहेगी. मॉल्स, थिएटर्स, मल्टिप्लेक्स बंद रहेंगे.

आम यात्रियों के लिए मुंबई लोकल शुरू होने का इंतजार बढ़ गया है. स्वास्थ्य कर्मचारी और अत्यावश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को ही लोकल ट्रेन में यात्रा करने की इजाजत है. जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा 50 प्रतिशत क्षमताओं के साथ शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे.

महाराष्ट्र में अत्यधिक सतर्कता जरूरी 
महाराष्ट्र में अभी भी रोज नए केस औसतन 9-10 हजार आ रहे हैं.  डेल्टा प्लस वेरिएंट के देश भर में 40 मरीज पाए गए हैं तो इनमें 21 मरीज महाराष्ट्र में  ही पाए गए हैं. रायगड, सांगली, सिंधुदुर्ग, पुणे ग्रामीण, रत्नागिरी, सातारा, पालघर और उस्मानाबाद में आज भी संक्रमण दर पांच से नौ प्रतिशत है. इन सब बातों को देखते हुई ही राज्य सरकार ने एक बार फिर से प्रतिबंधों को कड़े करने का निर्णय लिया है. साथ ही स्थानीय प्रशासन को इसकी पूरी छूट दी है कि वे आवश्यकतानुसार प्रतिबंध कड़े कर सकते हैं.