850 सराफा व्यापारियों को भारतीय मानक ब्यूरो की नोटिस #GoldTradersNoticeOfBSI

850 सराफा व्यापारियों को भारतीय मानक ब्यूरो की नोटिस
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 नागपुर : भारतीय मानक ब्यूरो (BSI) ने नागपुर जिले के 845 स्वर्ण व्यापारियों को नोटिस जारी किया है। इसमें सराफा व्यापारियों (Nagpur Gold Traders) से हॉलमार्किंग के पुराने गहनों की पूरी जानकारी मांगी गई है।  इससे व्यापारियों में भारी रोष है। क्या बीआईएस, जो कि एक सरकारी प्रणाली है, एक ऐसी प्रणाली में विश्वास नहीं करती है जो विशिष्ट है?  ऐसा सवाल भी उठाया जा रहा है।  (BSI Notice To 845 Gold Traders Of Nagpur For Old Hallmark Jewellary )

 बीआईएस की ओर से भेजे गए नोटिस में 15 दिन के अंदर पूरी जानकारी मांगी गई है।  व्यापारी बीआईएस को स्टॉक की जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि जानकारी देना असंभव है।  उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की जानकारी देना रेत में सुई खोजने जैसा है। बीआईएस ने व्यापारियों को सख्त चेतावनी भी दी है कि यदि वे निर्धारित समय के भीतर जानकारी नहीं देते हैं और पुराने हॉलमार्क आभूषण प्राप्त करते हैं, तो उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। दरअसल, बीआईएस को अपने पुराने हॉलमार्किंग केंद्रों पर भरोसा नहीं है। (BSI) ब्यूरो को संदेह है कि केंद्र ने अनरिकॉर्डेड हॉलमार्किंग जारी की है।  इसलिए विभाग का मानना ​​है कि पुराने और नकली हॉलमार्क ज्वैलरी होने पर उपभोक्ताओं के ठगे जाने की संभावना ज्यादा रहती है।  इसी को ध्यान में रखते हुए पुराने माल का रिकॉर्ड बनाया जाएगा।  रिकॉर्ड सही रहा तो सराफा व्यापारी पुराने हॉलमार्क ज्वेलरी बेच सकते हैं। पहले हॉलमार्किंग के गहनों में चार निशान होते थे।  इसमें बीआईएस लोगो, कैरेट शुद्धता, हॉलमार्किंग सेंटर कोड और ज्वैलर कोड होता था।  लेकिन, अब प्रक्रिया बदल गई है।
 अब केवल तीन अंक ही लागू हो रहे हैं।  यह बीआईएस लोगो, कैरेट शुद्धता और यूआईडी आधारित प्रतीक का उपयोग करता है।