लोकसभा से पारित हुआ ओबीसी आरक्षण बिल, कल राज्यसभा में होगा पेश OBC Reservation Bill Pass In Loksabha

लोकसभा से पारित हुआ ओबीसी आरक्षण बिल, 

कल राज्यसभा में होगा पेश

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नई दिल्ली, 10 अगस्त : लोकसभा ने संविधान (127वां संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची तैयार करने के लिए सशक्त बनाने के लिए है। लोकसभा में 385 सदस्यों ने समर्थन में मतदान किया। किसी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया। अब ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation Bill) बिल कल राज्यसभा में पेश होगा। विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा। इसी साल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर पुर्नविचार की याचिका पर सुनवाई करने की मांग खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 102वें संविधान संशोधन के बाद OBC लिस्ट जारी करने का अधिकार केवल केंद्र के पास है।
इससे पहले बिल पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि इस बिल के आने के बाद राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट (OBC List)  तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। कांग्रेस समेत अन्य सभी विपक्षी दलों ने भी इस बिल का समर्थन किया है। साथ ही विपक्षी दलों ने आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाने की मांग भी सदन में रखी है।

विधेयक को विचार और पारित करने के लिए पेश करते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 'संविधान (127 वां संशोधन) विधेयक, 2021' को एक ऐतिहासिक कानून बताया, क्योंकि इससे देश की 671 जातियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि विधेयक राज्यों के ओबीसी की अपनी सूची तैयार करने के अधिकारों को बहाल करेगा ताकि विभिन्न समुदायों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिया जा सके। मंत्री ने कहा कि विधेयक को 105वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में माना जाना चाहिए।