महाराष्ट्र और केरल से कर्नाटक आने वाले सभी यात्रियों के लिए RT-PCR की निगेटिव जांच रिपोर्ट जरूरी #Karnataka #MaharashtraAndKerala #NegativeRTPCRCertificate

महाराष्ट्र और केरल से कर्नाटक आने वाले सभी यात्रियों के लिए RT-PCR की निगेटिव जांच रिपोर्ट जरूरी

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बेंगलुरु, 01 अगस्त : दक्षिण पश्चिम रेलवे (South Western Railway) ने कर्नाटक सरकार (Karnatak Government) द्वारा जारी एक परिपत्र के बाद शनिवार को एक विशेष निगरानी उपाय की घोषणा करते हुए कहा है कि केरल (Kerala) और महाराष्ट्र (Maharashtra) से राज्‍य में आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर (RT-PCR) की निगेटिव रिपोर्ट (Negative Certificate) दिखाना अनिवार्य होगा।
(All Passingers Arriving Karnatak From Maharashtra And Kerala Must Produce Negative RTPCR Certificate Not Older Than 72 Hours).

दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कहा, केरल और महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले सभी यात्रियों को एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जो टीकाकरण की स्थिति के बावजूद 72 घंटे से अधिक पुराना न हो।

सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र के मुताबिक टीकाकरण की स्थिति के बावजूद इन दोनों राज्यों से आने वालों को आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और यह 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जावेद अख्तर के हस्ताक्षर वाले परिपत्र में कहा गया है, 'यहां संशोधित विशेष निगरानी उपाय को अधिसूचित किया जाता है, जिसका मौजूदा कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए पड़ोसी राज्य केरल और महाराष्ट्र से आने वालों को सख्ती से अनुपालन करना होगा.'
परिपत्र में कहा गया कि विमान, बस, ट्रेन या व्यक्तिगत वाहनों से कर्नाटक आने वाले सभी यात्रियों के लिये यह प्रमाण-पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।

इसमें कहा गया कि केरल और महाराष्ट्र से यहां आने वाली सभी उड़ानों से आने वालों के लिये यह अनिवार्य होगा। इसमें कहा गया, 'एयरलाइंस को सिर्फ उन्हीं लोगों को बोर्डिंग पास जारी करना चाहिए, जिनके पास 72 घंटे से ज्यादा पुरानी आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट न हो।'

इसमें कहा गया कि रेलवे अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि ट्रेन से सफर कर रहे इन दो राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों के पास आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट हो।