New Covid -19 Guidelines : महाराष्ट्र में फिर से प्रतिबंध लागू, राज्य सरकार ने जारी की नई नियमावली Maharashtra

New Covid -19 Guidelines : महाराष्ट्र में फिर से प्रतिबंध लागू, 

राज्य सरकार ने जारी की नई नियमावली

मुंबई : (New Covid-19 Guidelines) पिछले कुछ दिनों से बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्‍या की वजह से राज्‍य सरकार (Maharashtra Government) एक बार फिर से अलर्ट हो गई है. इसमें दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में मिले कोरोना के नये वैरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है. केंद्र सरकार ने इस लेकर देश के हर राज्‍य सरकार को पत्र लिखकर (New Covid-19 Guidelines) सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. केंद्र सरकार ने कहा है कि विदेश से आने वाले यात्रियों पर विशेष ध्‍यान रखा जाए.

राज्‍य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर नागरिकों के लिए नई नियमावली जारी की गई है. इसमें सार्वजनिक परिवहन (Public transportation) में केवल दोनों डोज ले चुके लोगों को ही सफर करने की परमिशन दी गई है. इसके साथ मॉल, सभागृह, कार्यक्रमों में वैक्‍सीन (vaccine) के दोनों डोज ले चुके लोगों को ही प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं. राज्‍य सरकार द्वारा यूनिवर्सल पास (universal pass) जारी किया गया है. सफर के दौरान वैक्‍सीनेशन सर्टिफिकेट (Vaccination Certificate) और फोटो पहचान पत्र लेकर चलना अनिवार्य कर दिया गया है.
➡️ क्‍या है नियमावली ?
रिक्‍शा, टैक्‍सी, बस, कैब में वैक्‍सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही सफर की परमिशन दी गई है. ऐसे में अब सार्वजनिक अथवा प्राइवेट गाड़ि‍यों में केवल वैक्‍सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को प्रवेश दिया जाएगा. वैक्‍सीन नहीं ली है तो सफर नहीं कर पाएंगे.

महाराष्‍ट्र आने वाले लोगों को पूर्ण वैक्‍सीनेशन का सर्टिफिकेट अथवा 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर की टेस्‍ट रिपोर्ट (RTPCR test report) दिखाना अनिवार्य किया  गया है. सिनेमा हॉल, शादी समारोह हॉल, सभागृह में केवल 50 फीसदी ही लोग ही शामिल हो सकते हैं. मास्‍क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा. दुकान में अगर ग्राहक बिना मास्‍क के मिलते है तो दुकानदार को 10 हजार का जुर्माना, मॉल में कोई बिना मास्‍क के नजर आता है तो मॉल मालिक से 50 हजार रुपए का जुर्माना, राजनीतिक सभा, कार्यक्रम में कोविड नियमों का उल्‍लंघन करते पाए  जाने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा. भारत-न्‍यूजीलैंड मैच (India-New Zealand match) में केवल 25 फीसदी लोग की उपस्थित रह सकते हैं.

टैक्‍सी या प्राइवेट वाहनों में मास्‍क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना और वाहन मालिक से भी 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. लोगों से 6 फीट की दूरी रख्‍कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

➡️ केंद्र ने भेजा सभी राज्यों को पत्र
दक्षिण अफ्रीका से आए कोरोना के नये वैरिएंट की वजह से सतर्कता बरती जा रही है. केंद्र सरकार ने सभी राज्‍यों को अर्लट किया है. सरकार ने पत्र लिखकर सभी राज्‍यों को आदेश दिया है कि सभी अंतर्राष्‍ट्रीय यात्रियों की सख्‍ती से कोरोना जांच की जाए. दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्‍सवाना से आने वाले हर नागरिक की स्‍क्रीनिंग की जाए. केंद्रीय स्‍वास्थ्‍य सचिव राजेश भूषण (Rajesh Bhushan) ने राज्‍यों को यह पत्र भेजा है.