महाराष्ट्र निकाय चुनाव : सुप्रीम कोर्ट का निर्देश,ओबीसी आरक्षित 27 फीसदी सीटों को सामान्य अधिसूचित करने का निर्देश #SupremeCourt #Maharashtra #OBC #GeneralCategory #LocalBodyPolls #Election

महाराष्ट्र निकाय चुनाव : सुप्रीम कोर्ट का निर्देश,

ओबीसी आरक्षित 27 फीसदी सीटों को सामान्य अधिसूचित करने का निर्देश

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नई दिल्ली, 15 दिसंबर: महाराष्ट्र (Maharashtra) में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षित 27 फीसदी सीटों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग (Election Comission) को अहम निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आयोग से कहा है कि इन 27 फीसदी सीटों को सामान्य श्रेणी में अधिसूचित करें, जिससे चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
(Maharashtra Body Elections: Supreme Court Directs To Notify OBC Reserved 27 Percent Seats In General)

सुप्रीम कोर्ट ने बीती छह दिसंबर को राज्य में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों (OBC RESERVATION) पर स्थानीय निकाय चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने यह साफ किया था कि बाकी सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। अब इन आरक्षित सीटों पर भी प्रक्रिया आगे हढ़ाने के लिए ये निर्देश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इन सीटों को सामान्य के घोषित करने हेतु नई अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को एक सप्ताह का समय दिया है।

न्यायाधीश एएम खानविलकर और सीटी रविकुमार की पीठ ने यह निर्देश महाराष्ट्र सरकार की ओर से दायर किए गए एक आवेदन पर सुनवाई के दौरान दिया। इस आवेदन में राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में शीर्ष अदालत की ओर से दिए गए पिछले सप्ताह के आदेश में बदलाव करने की मांग की गई थी।

अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छह दिसंबर के आदेश में बदलाव करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि अंतराल को अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 17 जनवरी 2021 तय कर दी।
(Supreme Court asks Maharashtra to notify 27% OBC seats under general category for local body polls)