ड्राइविंग करते समय फोन पर बात करना अब अपराध नहीं ! लेकिन ये हैं शर्तें Talking on the phone while driving is no longer a crime! But these are the conditions

ड्राइविंग करते समय फोन पर बात करना अब अपराध नहीं !

 लेकिन ये हैं शर्तें

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नई दिल्ली, 14 फरवरी: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि देश में गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना (talking on phone while driving) अब अपराध नहीं होगा.

इसके लिए नए नियम बनाए गए हैं, जिसमें ड्राइविंग करते समय फोन पर बात करने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि गाड़ी चलाते समय आप फोन को कान में लेकर बात करें. अगर आप कई अन्य तरह के नियमों का पालन करते हैं तभी आप फोन पर बात कर सकते हैं. गडकरी ने लोकसभा (Lok Sabha) में दिए एक बयान में कहा कि कार में फोन पर बात करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा.

बयान के मुताबिक गाड़ी में फोन पर बात करने की अनुमति तभी होगी जब मोबाइल फोन में हैंड्स फ्री लगा होगा. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप हैंड्स फ्री पर बात करते हैं तो इसके लिए चालान नहीं कटेगा. इसके अलावा फोन कार में नहीं होना चाहिए. हैंड्स फ्री पर बात करने के लिए फोन का पॉकेट में होना जरूरी है.

➡️ चालान को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं
मंत्री नितिन गडकरी के बयान का मतलब यह है कि अगर हैंड्स फ्री पर बात करते समय पुलिस आपका चालान काटे तो इसे आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. नितिन गडकरी ने कहा, ‘अगर ड्राइवर फोन पर हैंड्स फ्री के माध्यम से बात करता है तो इसे अब दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा. इस स्थिति में ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं करेगी. अगर करती है तो इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है.’

हालांकि इससे पहले सितंबर 2021 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा था कि गाड़ी चलाते समय ड्राइवर सिर्फ नैविगेशन के लिए ही फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें भी उस स्थिति में जब ड्राइवर का गाड़ी चलाते हुए ध्यान भंग न हो.

Talking on the phone while driving is no longer a crime!  But these are the conditions