हनुमान चालीसा विवाद : नवनीत राणा और पति रवि राणा को राहत नहीं, अब 29 अप्रैल को अगली सुनवाई Hanuman Chalisa Controversy: No relief to Navneet Rana and husband Ravi Rana, now next hearing on April 29

हनुमान चालीसा विवाद : नवनीत राणा और पति रवि राणा को राहत नहीं, 

अब 29 अप्रैल को अगली सुनवाई

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मुंबई, 26 अप्रैल: मुंबई से आ रही एक बड़ी खबर के अनुसार आज यानी मंगलवार को मुंबई सत्र न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक से नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत अर्जी पर अब 29 अप्रैल को जवाब दाखिल करने को कहा है।

इसके चलते अब अदालत राणा दंपत्ति की जमानत याचिकाओं पर अब 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। तब तक राणा दंपति को जेल में ही रहना होगा।

दरअसल निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, उनके पति और विधायक रवि राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। जिसके चलते उन्होंने मुंबई सेशन कोर्ट का रुख किया था। वहीं इस बाबत सांसद नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया था कि अदालत पर बहुत काम का बोझ है, इसलिए हमने 29 अप्रैल के लिए जमानत अर्जी का जवाब स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद अदालत आगे की सुनवाई का फैसला करेगी। जमानत 29 अप्रैल और उसके बाद भी हो सकता है।
गौरतलब है कि राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का पाठ करने की एक बड़ी घोषणा की थी, जिसे लेकर बीते दिनों काफी विवाद हुआ था और इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ राजद्रोह तथा अन्य आरोपों के तहत FIR दर्ज कर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था।

वहीं नवनीत राणा ने पुलिस पर उनके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। जिसके चलते लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से सांसद नवनीत राणा के साथ लॉक अप में हुए कथित जातिवादी दुर्व्यवहार की रिपोर्ट मांगी है।

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