अब खेती को पेशा बताकर टैक्स बचाना नहीं होगा आसान, जानें क्या है केंद्र सरकार की योजना Now it will not be easy to save tax by telling agriculture as a profession, Know what is the scheme of the central government

अब खेती को पेशा बताकर टैक्स बचाना नहीं होगा आसान, 

जानें क्या है केंद्र सरकार की योजना

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नई दिल्ली, 09 अप्रैल:  केंद्र सरकार (Central Government) ने संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) को बताया है कि अपनी इनकम (income) को कृषि (agriculture) से हुई आय के रूप में दिखाकर कर छूट पाने वालों के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, जिससे वे आयकर विभाग (income tax department) को चकमा न दे सकें. केंद्र सरकार ने ‘कृषि से होने वाली आय’ पर टैक्स में छूट देने से संबंधित मौजूदा तंत्र में कई खामियों की ओर इशारा किया. सूत्रों के मुताबिक संसदीय समिति के प्रश्नों के जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा कि अमीर किसानों को कर अधिकारियों द्वारा अब कड़ी जांच का सामना करना पड़ेगा, जो अपनी इनकम का सोर्स कृषि से अर्जित आय बताकर मौजूदा आयकर कानूनों के तहत टैक्स में छूट पाते हैं.

ऐसे लोगों को अब गहन आयकर जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा जिनकी कृषि से होने वाली सालाना आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है. लोक लेखा समिति ने संसद में बताया कि लगभग 22.5% मामलों में, अधिकारियों ने दस्तावेजों के उचित मूल्यांकन और सत्यापन के बिना कृषि से अर्जित आय के मामले में कर-मुक्त दावों को मंजूरी दे दी, जिससे टैक्स चोरी की गुंजाइश बनी रही. लोक लेखा समिति ने गत 5 अप्रैल को संसद में अपनी 49वीं रिपोर्ट, ‘कृषि आय से संबंधित आकलन’ जारी किया था, जो भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक (Comptroller and Auditor General of India) की एक रिपोर्ट पर आधारित है.

➡️ कृषि आय पर आयकर में छूट का प्रावधान है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(1) के तहत ‘कृषि से होने वाली आय’ को कर से छूट प्राप्त है. कृषि भूमि के किराए, राजस्व या हस्तांतरण और खेती से होने वाली आय को कानून के तहत कृषि आय के रूप में माना जाता है. आयकर विभाग ने कहा कि उसके पास अपने सभी अधिकार क्षेत्र में धोखाधड़ी के सभी मामलों की जांच करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं है, जिसे आयुक्तालय कहा जाता है. संसदीय पैनल को बताया गया कि इस तरह की कर चोरी को रोकने के लिए, वित्त मंत्रालय ने उन मामलों में कर-मुक्त दावों की सीधे जांच करने के लिए अपनी प्रणाली तैयार की है, जहां कृषि आय ₹10 लाख  से अधिक दिखाई जाती है.

➡️ तो बड़े किसानों और कंपनियों पर टैक्स लगेगा?
सूत्रों ने आयकर विभाग के एक पूर्व अधिकारी नवल किशोर शर्मा के हवाले से लिखा, ‘कृषि से होने वाली आय पर टैक्स का उल्लेख करने मात्र से राजनेताओं को डर लगता है. भारत के अधिकांश किसान गरीब हैं और उन्हें कर में छूट दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि बड़े और धनी किसानों पर टैक्स न लगाया जाए.’
Now it will not be easy to save tax by telling agriculture as a profession.
Know what is the scheme of the central government.

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