महाराष्ट्र में कहीं भी यात्रा के लिए फिर से ई - पास हुआ अनिवार्य , अंतर-राज्यीय और अंतर-जिला यात्रा के लिए, ई-पास कैसे प्राप्त करें ? #E-PassMaharashtra

महाराष्ट्र में कहीं भी यात्रा के लिए फिर से ई - पास हुआ अनिवार्य

अंतर-राज्यीय और अंतर-जिला यात्रा के लिए

ई-पास कैसे प्राप्त 
करें ?

महाराष्ट्र में कोरोना (Coronavirus in Maharashtra) के प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में 'ब्रेक द चेन' (break the chain) के तहत प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है। साथ ही यात्रियों के लिए भी प्रतिबंध कड़े कर दिए गए हैं। इसके अलावा अब फिर से राज्य सरकार द्वारा बाहर यात्रा के लिए ने एक बार फिर यात्रा के लिए ई-पास (e-pass) प्रदान कर रही है। अपने निजी वाहनों से राज्य में कहीं भी आने जाने के लिए आपको ई-पास के लिए आपको आवेदन करना होगा।

अति आवश्यक कारणों (essentially service) से अंतर-राज्यीय और अंतर-जिला यात्रा के लिए ई-पास की आवश्यकता होगी। यदि कुछ महत्वपूर्ण और निजी कारणों से यात्रा करनी हो तो नागरिकों को ई-पास प्राप्त करना होगा।

इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

महाराष्ट्र राज्य पुलिस ने भी नागरिकों से अपील की है कि वे ई-पास का उपयोग केवल तभी करें जब उन्हें किसी महत्वपूर्ण कारण से यात्रा करनी पड़े।

ई-पास कैसे करें ?

- ई- पास के लिए सबसे पहले https://covid19.mhpolice.in/ इस वेबसाइट पर विजिट करें।

- उसके बाद यहां 'apply for pass here' इस ऑप्शन पर ।

- जिस जिले की यात्रा करनी हो, उसे चुने।

- आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें।

- यात्रा के लिए आवश्यक कारणों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

- आवेदन करने के बाद आपको एक टोकन आईडी दी जाएगी। इसे सेव करके आप जान सकते हैं कि एप्लिकेशन किस प्रक्रिया में है। संक्षेप में, इसके माध्यम से आप आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

- आवश्यक वर्गों के सत्यापन और अनुमति के बाद, आप उसी टोकन आईडी का उपयोग करके ई-पास डाउनलोड कर सकते हैं।

- इस ई-पास में आपकी जानकारी, वाहन संख्या, पास की वैधता अवधि और क्यूआर कोड होगा।

- यात्रा के दौरान पास की मूल प्रति और उसकी सॉफ्ट कॉपी ले जाएं। ताकि पुलिस द्वारा पूछे जाने पर आप यह पास दिखा सकें।

ई-पास के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु

- बहुत करीबी व्यक्ति की शादी, किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार और आपातकालीन स्वास्थ्य आपातकाल के लिए ई-पास प्राप्त किया जा सकता है।

- आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों के लिए अंतर-राज्यीय और अंतर-जिला यात्रा के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं है।

- ई-पास के लिए कोई भी व्यक्ति या समूह आवेदन कर सकता है।

- जिन व्यक्तियों की ऑनलाइन सेवा तक पहुँच नहीं है, उन्हें इस प्रक्रिया के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करना चाहिए। जहां उनकी मदद की जाएगी।