महाराष्ट्र (मुंबई) में होम क्वारंटाइन की नई गाइडलाइन, हर दिन चेकअप और 7 वें दिन होगा RT-PCR टेस्ट New Guideline Maharashtra Home Quarantine

महाराष्ट्र (मुंबई) में होम क्वारंटाइन की नई गाइडलाइन, 

हर दिन चेकअप और 7 वें दिन होगा RT-PCR टेस्ट

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मुंबई, 04 दिसंबर : कोरोना वायरस (Corona Virus) के नए वेरिएंट ओमिक्रोन (New Varient Omicron) को लेकर अब राज्य सरकारें भी बहुत एहतियात बरत रही हैं। कर्नाटक (Karnataka) में ओमिक्रोन वेरिएंट के 2 मरीज मिलने के बाद से सभी राज्य सरकारें बहुत सतर्क हो गई हैं।

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड (Airport, Railway Station, Bus Stand) पर यात्रियों की टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही राज्य सरकारों ने नए वेरिएंट को लेकर विशेष गाइडलाइंस (Special Guideline) भी जारी की हैं। इस बीच महाराष्ट्र में मुंबई बीएमसी (Maharashtra Mumbai BMC) की तरफ से होम क्वारंटाइन (Home Quarantine) को लेकर एक विशेष गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि ओमिक्रोन के खतरे के बीच अलग-अलग जगहों से क्वारंटाइन नियमों के टूटने की खबरें सामने आ रही हैं, जो बहुत बड़ी चिंता है।
🏠 होम क्वारंटाइन में रहने वाले मरीजों के लिए नई गाइडलाइन
मुंबई वबीएमसी की नई गाइडलाइन में कहा गया है कि होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारी उनसे हर वक्त संपर्क में नहीं रहते हैं और अगर वो नियमों को तोड़ते हैं तो ये औरों के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, इसलिए बीएमसी ने नई गाइडलाइन में कहा है कि हर दिन एयरपोर्ट सीईओ (Airport CEO) पिछले 24 घंटे के अंदर हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों की जानकारी आपदा प्रबंधन यूनिट को भेजेंगे। इसके बाद आपदा प्रबंधन यूनिट की तरफ से इस जानकारी या लिस्ट को वार्ड के हिसाब से वार्ड ऑफिसर और कोविड वॉर रूम (Covid War Room)  को भेजा जाएगा। वहां से ये जानकारी उस वॉर्ड के स्वास्थ्य अधिकारी तक जाएगी।

👉🏻 दिन में 5 बार होम क्वारंटाइन में रहने वाले मरीज से ली जाएगी जानकारी
गाइडलाइन के मुताबिक, स्वास्थ्य अधिकारी तक वो लिस्ट जाने के बाद वार्ड वॉर रूम की टीमें सभी यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी करेगी और दिन में 5 बार यात्री से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी। इसके लिए पैसेंजर के घर पर फोन किया जाएगा। दिशानिर्देशों के आधार पर हेल्थ टीम को एंबुलेंस नियमित रूप से मिलेगी। बीएमसी ने ये कदम होम क्वारंटाइन के मरीजों पर नजर रखने के लिए जारी किए हैं।

इसके अलावा होम क्वारंटीन में रहने वाले व्यक्ति का 7वें दिन आरटीपीसीआर टेस्‍ट (RT-PCR Test) किया जाएगा और अगर कोई टेस्ट कराने से मना करता है तो इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा।

वहीं केंद्र सरकार के अनुसार जोखिम वाले देशों में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजरायल को शामिल किया गया है। इन देशों से आ रहे यात्रियों को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है।