नई दिल्ली , 01 मई : देश में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र ने कोरोना के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए देश में दूसरी बार लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक जारी रहेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार, तीन मई को तालाबंदी होनी है। अब फिर से लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रव्यापी तालाबंदी 17 मई तक चलेगी। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान लाल, हरे और नारंगी क्षेत्रों में क्या करना है, इस बारे में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
देश के लगभग 130 जिलों को लाल क्षेत्र, 284 नारंगी जिले और 319 हरे क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इस सूची में महाराष्ट्र के 14 जिलों को संक्रमण के हॉटस्पॉट जिलों की श्रेणी में शामिल किया गया है।
65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को अपना घर छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी है।
रेड ज़ोन (हॉटस्पॉट क्षेत्र) छूट नहीं है
कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। साथ ही, किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। जरूरी सामानों की होम डिलीवरी की जाएगी। केवल क्षेत्र की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों और चिकित्सा कर्मियों को अनुमति दी जाएगी।
ग्रीन और ऑरेंज जोन में सशर्त छूट
जिन क्षेत्रों में कोरोना के मरीज नहीं हैं, उन्हें छूट मिल सकती है। इन क्षेत्रों की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी और कुछ क्षेत्रों को थोड़ा छूट दिया जाएगा। रियायतें देने से पहले दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा सभी उपाय किए जाएंगे, ताकि कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों या संस्थानों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखी जा सके।